Bilaspur news-"रेलवे भूमि विवाद में तब्बू मिरी पर FIR दर्ज, दुकानदार को धमकी और बेदखली के प्रयास का आरोप,,,,

शेख असलम की रिपोर्ट,,,,
रेलवे भूमि विवाद में तब्बू मिरी पर FIR दर्ज, दुकानदार को धमकी और बेदखली के प्रयास का आरोप

19 वर्षों से दुकान चला रहे व्यापारी की शिकायत पर तखतपुर पुलिस की कार्रवाई, BNS की संगीन धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी
तखतपुर। नगर के महाराणा प्रताप चौक (मंडी चौक) स्थित रेलवे एवं शासकीय भूमि पर कब्जे को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। वर्षों से व्यवसाय कर रहे एक स्थानीय दुकानदार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा उसे दुकान खाली कराने के लिए लगातार धमकाया जा रहा था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तखतपुर पुलिस ने नामजद आरोपी तब्बू मिरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक-01 ब्लॉक कॉलोनी तखतपुर निवासी ज्ञानेंद्र कुमार देवांगन (43 वर्ष) वर्ष 2007 से मंडी चौक में "राशि फोटोकॉपी" नामक दुकान का संचालन कर रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक वह संबंधित दुकान के लिए प्रतिमाह किराया भी अदा कर रहे थे। आरोप है कि पिछले कुछ समय से तब्बू मिरी स्वयं को उक्त भूमि और दुकान का मालिक बताते हुए जबरन दुकान खाली कराने का दबाव बना रहा था।
फोन और व्हाट्सएप पर धमकी देने का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी एवं उसके सहयोगियों द्वारा मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील गालियां दी गईं तथा जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का कहना है कि इन घटनाओं से उसका परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो गया। इसके बाद उसने थाना तखतपुर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।
BNS की धाराओं में अपराध दर्ज
तखतपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR क्रमांक 0371/2026 दर्ज कर आरोपी तब्बू मिरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (अश्लील गाली-गलौज) एवं धारा 351(3) (आपराधिक धमकी) सहित अन्य प्रासंगिक धाराएं लगाई हैं। धारा 351(3) के तहत दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
सरकारी और रेलवे भूमि के लेन-देन पर सवाल
मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवादित भूमि रेलवे विभाग के स्वामित्व वाली है। कानूनी जानकारों के अनुसार शासकीय अथवा रेलवे भूमि की निजी खरीद-बिक्री या स्टाम्प पर किया गया कोई भी अनधिकृत लेन-देन वैधानिक मान्यता नहीं रखता। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग की अनुमति और नियमों का पालन अनिवार्य होता है,,आरोपी की तलाश में पुलिस,,,,,,
सूत्रों के अनुसार पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है,,,पत्रकारों को धमकी देने के आरोप पर नाराजगी,,,,,
मामले के दौरान कुछ पत्रकारों को भी धमकी दिए जाने की बात सामने आने के बाद स्थानीय पत्रकार संगठनों और मीडियाकर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। पत्रकार संगठनों द्वारा मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए जाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही जा रही है।
पुराने मामलों की भी हो सकती है जांच,,,,
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। यदि पूर्व में दर्ज मामलों में पर्याप्त तथ्य मिलते हैं तो संबंधित फाइलों की पुनः समीक्षा की जा सकती है। पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।स्थानीय लोगों ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग,,,घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध गतिविधियों, धमकी और दबाव की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम नागरिक और व्यापारी भयमुक्त वातावरण में अपना कार्य कर सकें।फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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