Bilaspur news-राज्य के पेट्रोल पंपों में फूड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त, विधायक सुशांत ने उठाया था,विस में मुद्दा"

शेख असलम की रिपोर्ट,
राज्य के पेट्रोल पंपों में फूड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त, विधायक सुशांत ने उठाया था,विस में मुद्दा" 

पिछले बजट सत्र में विधायक ने उठाया था मुद्दा,खाद्य मंत्री ने समाप्त करेंगे 

बिलासपुर- राज्य के पेट्रोल पंपों में छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के तहत पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय हेतु रिटेल सेलिंग लायसेंस फूड लाइसेंस की अनिवार्यता थी,जिसको संज्ञान में लाते हुए इससे जुड़ी विसंगतियों की ओर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने पिछले साल के बजट सत्र में मुद्दा उठाया था। जिसके बाद खाद्य विभाग ने निरस्तीकरण की प्रक्रिया करते हुए पेट्रोल पंपों से फूड लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। 

पिछले साल के विधानसभा बजट सत्र में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने खाद्य मंत्री से पूछा था की  पेट्रोल पम्प संचालन हेतु फूड लायसेंस की अनिवार्यता है? यदि हाँ, तो किस नियम/अधिनियम के तहत कब से लागू किया गया है? और  क्या उपरोक्त नियम की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष लंबित हैं? यदि हाँ, तो कब तक समाप्त कर दिया जावेगा? जिस पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया था की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के तहत पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय हेतु रिटेल सेलिंग लायसेंस फूड लाइसेंस की अनिवार्यता है,जिसे समाप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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