"""8 news cg -"""19 फर्मों का निरीक्षण, 15 विधिक और 4 निगरानी नमूने लिए गए; दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस-पंजीयन निलंबित, 102 किलो श्री बर्फी मिक्स"""सीज,,,,
शेख असलम की रिपोर्ट,,,,,19 फर्मों का निरीक्षण, 15 विधिक और 4 निगरानी नमूने लिए गए; दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस-पंजीयन निलंबित, 102 किलो श्री बर्फी मिक्स"""सीज,,,,
बिलासपुर-नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देश एवं कलेक्टर बिलासपुर के मार्गदर्शन में ‘बने खाबो बने रहिबो 2.0’ के अंतर्गत चलाए जा रहे 7 दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जनजागरूकता अभियान के तहत जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने व्यापक कार्रवाई की है। अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई।
अभियान के तहत जिला बिलासपुर में कुल 19 फर्मों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के 15 विधिक नमूने एवं 4 निगरानी नमूने लिए गए। जांच के दौरान अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
दो प्रतिष्ठानों पर निलंबन की कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान मे. श्रीराम स्वीट्स, नगपुरा, सिरगिट्टी, बिलासपुर में खाद्य पदार्थों का निर्माण अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ दशा में पाए जाने पर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार मे. प्रबल फूड प्रोडक्ट, दुमानी, ठेका, मस्तूरी, बिलासपुर का पंजीयन भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए फर्म को बंद कराया गया।कार्रवाई के दौरान मे. पवन ट्रेडर्स, व्यापार विहार से लगभग 102 किलोग्राम श्री बर्फी मिक्स सीज किया गया। उक्त खाद्य सामग्री के संबंध में मिथ्याछाप (Misbranding) का प्रकरण तैयार किया गया है।
वहीं, मे. श्रीराम स्वीट्स, नगपुरा, सिरगिट्टी से लगभग 15 किलोग्राम बर्फी को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर नष्ट कराया गया।
गलत दावे को लेकर नोटिस,,,,,
खाद्य सुरक्षा टीम ने मे. कमलेश जनरल स्टोर, रानीगांव, बिलासपुर से ‘शिव गंगा नमकीन’ का नमूना भी लिया। उत्पाद पर किए गए Misleading Claim (भ्रामक दावा) के आधार पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा 14 अगस्त 2026 को मे. मद्रासी रेस्टोरेंट, बिलासपुर में खाद्य पदार्थों का निर्माण अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में किए जाने के कारण प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया।मीडिया के माध्यम से चलाया गया जनजागरूकता अभियान,,,,
प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के सेवन के प्रति जागरूक करना भी रहा।खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसके लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अत्यधिक रंगीन खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें तथा खाद्य सामग्री को उचित एवं स्वच्छ वातावरण में ही संग्रहित करें।वहीं, जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उससे संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, निर्माण प्रक्रिया और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।
अधिकारियों के अनुसार 7 दिवसीय अभियान समाप्त होने के बाद भी आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ निर्माण परिस्थितियों, भ्रामक दावों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह पूरी कार्रवाई श्री आर.आर. देवांगन, अभिहित अधिकारी, श्री खीरसागर पटेल, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सुश्री अविषा मरावी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा श्री प्रतीक तिवारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा की गई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई का उद्देश्य जिले के नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा खाद्य कारोबारियों में नियमों के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है।
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