""""8 news cg -"""बिलासपुर में एनालॉग पनीर पर प्रशासन सख्त, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को दी चेतावनी, औचक जांच में नहीं मिला""प्रतिबंधित उत्पाद,,,
शेख असलम की रिपोर्ट,,,,,
बिलासपुर में एनालॉग पनीर पर प्रशासन सख्त, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को दी चेतावनी, औचक जांच में नहीं मिला प्रतिबंधित उत्पाद
बिलासपुर- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश तथा कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला बिलासपुर में एनालॉग पनीर के उपयोग एवं बिक्री पर रोक को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। इसी क्रम में जिले के होटल, रेस्टोरेंट एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें प्रतिबंधित एनालॉग पनीर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या खाद्य प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर का उपयोग, भंडारण अथवा विक्रय नहीं किया जाए। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई,,,
बैठक के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण अभियान चलाकर एनालॉग पनीर की जांच की। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर का उपयोग या भंडारण नहीं पाया गया, जिससे विभाग ने संतोष व्यक्त किया,खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, उपयोग या विक्रय किए जाने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
विभाग ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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